Pm Kisan Yojana के तहत देश भर के किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता दी जाती है. उन्हें हर चार माह पर दो हजार रुपये की किस्त भेजी जाती है.
एक किसान के परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं. लाभ योग्य परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश पर है.
सहायता राशि सीधे लाभांवित किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्थानीय पटवारी/ राजस्व अधिकारी या इस योजना के लिए नामित नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा. इस योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
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